Bihar Election 2025 : पटना में CEC ने कहा- किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक नहीं रहेंगे वोटर

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पटना:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश और उनकी टीम ने पटना में बैठक की. पटना दौरे के अंतिम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता में बिहार चुनाव से पहले अब तक की कार्रवाई के बारे में बताया.

CECज्ञानेश कुमार ने सभी बीएलओ को सम्मानित किया है.CECने बिहार के सभी वोटरों का अभिनंदन किया.CECने कहा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है. पहली बार बीएलओ की ट्रेनिंग पूरी की गई.CECने कहा कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तीन भाषाओं में बिहार के मतदाताओं को अभिनंदन किया. उन्होंने वोटरों से कहा जिस तरह छठ पर्व को आपलोग पूरी आस्था से मनाते हैं उसी तरह लोकतंत्र के इस चुनाव पर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं. अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 90217 बीएलओ ने बेहतर काम किया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा इस सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर तक है. इससे पहले बिहार में चुनाव संपन्न कराना है. बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने दिल्ली में बीएलओ के साथ ट्रेनिंग कराई. उन्होंने कहा मतदाता सूची में सबसे बड़ी पहल एसआईआर समयबद्ध तरीके से सभी मतदाता के सहयोग से संपन्न हुआ.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची से काटे गये नामों की सूची डीएम के स्तर पर हर पार्टी के राजनीतिक प्रतिनिधियों को दी गई है. अगर कोई आपत्ति है तो इसे शुद्ध करवा सकते हैं. अब ये पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी का विषय है.

सीईसी ने कहा आधार के साथ पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की जरुरत है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आधार के साथ पात्रता के लिए तय किए गये बाकी दस्तावेज भी जरुरी.

बिहार में चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में कितने चरण में चुनाव होंगे, आयोग इस पर जल्द निर्णय लेगा. वहीं आधार पर कहा-आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न ही नागरिकता का प्रमाण होता है. अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद डाउनलोड किया हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आधार जन्मतिथि का प्रमाण है. आधार न तो जन्मतिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न कि नागरिकता और न ही रहने की जगह का. हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आधार कार्ड ले रहे हैं.