BIG BREAKING : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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 18 agendas approved in Nitish cabinet meeting  18 agendas approved in Nitish cabinet meeting

PATNA :बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने एकबार फिर जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है।


सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली स्थित बिहार निवास का पुर्नविकास होगा। इसके लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोनत्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है।


साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को दवा सेवन के लिए पहले साल में 2 लाख 16 हजार रुपये मिलेंगे। चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई है। पहले साल के लिए 6-6 महीने पर दो किस्तों में इस राशि का भुगतान होगा।

दुर्गावती जलाशय परियोजना का पंचम पुनरीक्षित राशि 1263 करोड़ 30 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही काठ उद्योग - 2020 के अध्यादेश को वापस लिया गया है। असंगठित कामगार और सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। जाति आधारित गणना के दौरान ग़रीब परिवारों को मिलने वाली राशि के लिए सरकार ने सहमति दी है।

लघु उद्योग से जुड़ने के लिए नीतीश सरकार ने तीन किस्तों में राशि देने की स्वीकृति दी है। मोटर यान अधिनियम के तहत घायल और मृतक के परिजनों को मुआवजा की राशि दोगुनी की गई है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी के लिए 40 करोड़ 56 लाख 15 हजार 100 रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए बुडको को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजय कुमार ओझा, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत हो रहे हैं, उन्हें एक साल के लिए मानदेय पर रखा गया है।

नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी है।

श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में संशोधन के फलस्वरूप बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आईबीपीएस तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परिशिष्ट-1 के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने एवं कुल रुपये 9 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपये मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर परिषद्, मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹40 करोड़ 56 लाख 15 हजार 100 रुपये मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम मद में रुपये 121.83 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत किडनी प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु मात्र प्रथम वर्ष के लिए छह-छह माह पर दो किश्तों में कुल राशि ₹2 लाख 16 हजार रुपये मात्र चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्य श्रेणी की GST दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18%) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स परमान न्यूट्रिशनल्स प्रा०लि०, लालगंज, फकुली रोड, ग्राम कोवा मोहब्बतपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम 7 (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत दुर्गावती जलाशय योजना का पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 1263.3017 करोड़ रुपये (एक हजार दो सौ तिरसठ करोड तीस लाख सत्रह हजार रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के ही तहत सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-146 की उपधारा-2 के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटरवाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रूपया तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों / आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल वार्षिक व्यय रु० 71,61,240/- (रु० इकहत्तर लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस) मात्र पर कुल 07 नए पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मो० गजनफर, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कर्त्तव्य से लगातार अनुपस्थित के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (xi) में निहित प्रावधानों के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्हरता होगी" की स्वीकृति

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की दिनांक 19.08.2020 की बैठक में स्वीकृत बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की स्वीकृति दी गई।