कोचिंग संचालकों को राहत : पटना हाईकोर्ट ने ACS के के पाठक के आदेश पर लगाई रोक..


PATNA:- बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव(ACS) के के पाठक को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कोचिंग को लेकर उनके द्वारा निकाले गए आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है।बताते चले कि राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा द्वारा 31जुलाई,2023 को आदेश जारी किया गया था. कोचिंग संस्थानों को इस अवधि में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था। जिसपर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है।
शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया था.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा ये याचिका दायर की गई है।
अधिवक्ता रौशन ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है।इस मामले में आगे की सुनवाई अब छह सप्ताह बाद की जाएगी।