नेता प्रतिपक्ष मामले में दो प्रश्न किए गए फ्रेम : झारखंड HC में आज सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड व निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर हुई सुनवाई

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रांची : हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा सचिव उपस्थित रहे.


कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किये हैं. विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है या नहीं और जब विरोधी दल ने अपना नेता चुनकर विधानसभा अध्यक्ष को नाम भेज दिया है तो क्या उसे अनिश्चितकाल तक पेंडिंग रख सकता है.


एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा. अब कोर्ट में 16 मई को इस मामले की सुनवाई होगी.

अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि अब विधानसभा सचिव को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है. वहीं अधिवक्ता आर एन सहाय ने कहा कि दो प्रश्न फ्रेम किए गए हैं. जिस पर मंगलवार यानी 16 मई को सुनवाई होनी है. जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है और विधानसभा स्पीकर भी यह मानते हैं कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है. जब इलेक्शन कमीशन ने बाबूलाल को सही माना है तो फिर देरी क्यूं


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