महिला वकील से लूट मामले पर हाईकोर्ट सख्त : SSP पटना से मांगा रिपोर्ट, पुलिसिया कार्यशैली पर उठाया सवाल

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता प्रियम के साथ कल पटना के नये म्यूजियम के सामने हुए लूट पाट की घटना को काफी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वकीलों के साथ ऐसी घटना हो रही है, आम लोगों का क्या होगा । चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए एस एस पी पटना को की गयी कार्रवाई का रिपोर्ट 18 सितम्बर,2023 को पेश करने का आदेश दिया।


बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने आज चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया।उन्होंने कोर्ट को बताया कि कल महिला अधिवक्ता प्रियम अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ पटना स्थित नये म्यूजियम के सामने से आ रही थी। उसी समय तीन लुटेरों ने उनकी बेटी को अपने कब्जे में ले कर व उसे मारने की धमकी दे कर गहने और अन्य बहुमूल्य सामान लूट लिया।जब उन्होंने घटना की जानकारी वहां मौजूद मोबाइल पुलिस को दी,तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर उन्हें थाना जाने को कहा।


महिला अधिवक्ता प्रियम इस मामलें की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गांधी मैदान थाना,पटना पहुंची।लेकिन पुलिस ने उन्हें तीन घंटे थाने मे बैठाये रखा,लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की ओर ये मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में रखा गया।कोर्ट ने इस मामलें को गंभीरता से लेते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया।

कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि इस मामलें में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है।कोर्ट उन्हें 18 सितम्बर,2023 तक पूरी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने कोर्ट को जानकारी दी कि इससे ठीक एक दिन पहले पटना के जगदेव पथ में एक महिला अधिवक्ता चन्दना के टेम्पो में अराजक तत्वों ने मार पीट कर उनके साथ लूटपाट किया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 18 सितम्बर,2023 को होगी।