BPSC 70वीं(PT) परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को राहत : हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा 3 साल तक परीक्षा में शामिल होने से रोकने का आदेश किया निरस्त

Edited By:  |
bpsc 70 wi(pt) pariksha mai shamil abhyarthi ko rahat bpsc 70 wi(pt) pariksha mai shamil abhyarthi ko rahat

Patna : पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है.कोर्ट ने आयोग द्वारा तीन साल तक परीक्षा में शामिल होने से रोकने का आदेश निरस्त कर दियाहै.

यह आदेश जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने पारित किया. याचिकाकर्ता तारकेश्वर पांडेय की ओर से अधिवक्ता प्रसून कुमार कुँवर ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने बिना ठोस आधार और कारण बताए19फरवरी, 2025को उन्हें12दिसंबर2024से12दिसंबर2027तक सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था.

अधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा के दिन प्रश्नपत्र आधे घंटे देरी से बांटा गया था,जिसके बारे में मीडिया को दिए गए उनके बयान को काट-छांट कर वायरल कर दिया गया. इसी संपादित क्लिप को आधार बनाकर आयोग ने कार्रवाई की,जबकि अभ्यर्थी की विस्तृत सफाई पर विचार तक नहीं किया गया.

कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी का आदेश तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई में कारणों का उल्लेख अनिवार्य है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आयोग का आदेश न्यायसंगत नहीं है और इसे रद्द किया जाता है. इस प्रकार याचिकाकर्ता अब आयोग की आगामी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे.