Bihar : बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 तैयार, जानिए क्या है खास
PATNA : बिहार सरकार के तकनीकी विकास के साथ विकसित हो रहे सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से राज्य सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 बनाई गई है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा 14 नवंबर 2024 को इस नियमावली को स्वीकृत कर दिया गया है। इस नियमावली के लागू होते ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि पर विज्ञापन का प्रसारण करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्रमुख सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम के साथ वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, वेब मीडिया, न्यूज़ मोबाइल एप, पॉडकास्ट आदि को विभाग के अंतर्गत सूचीकृत किया जा सकता है।
सरकार की योजना इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार द्वारा की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना होगा। आपको यह भी बता दें कि इस नियमावली के तहत वेब मीडिया के लिए हर महीने न्यूनतम एवरेज यूनिक यूजर और सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/ फॉलोवर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
नियमावली 2024 में यह भी प्रावधान है कि यूनिक यूजर डाटा की प्रमाणिकता की जांच के लिए वेब मीडिया के मामले में अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनालिटिक्स) और कॉमस्कोर के साथ सोशल मीडिया के मामले में संबंधित प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स के आधार पर की जाएगी।
इसके अलावा इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी मीडिया द्वारा यदि राष्ट्र विरोधी अभद्र सामाजिक, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने या सरकारी संदेशों के मानदंड के विपरीत या प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के गाइडलाइन के खिलाफ कोई सामग्री प्रसारित की जाती है तो वैसे मीडिया के लिए सूचीबद्धता समाप्त करने या ब्लैक लिस्टिंग का भी प्रावधान है।
(पटना से नीलकमल की रिपोर्ट)