बड़ी राहत : झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम और RRDA से नक्शा पास किये जाने पर लगी रोक हटायी

Edited By:  |
Reported By:
badi raahat badi raahat

रांची: बड़ी खबर राजधानी रांची से जहांझारखंड हाईकोर्ट में नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास किये जाने पर लगी रोक हटा दी है.

झारखंड उच्च न्यायालय में आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम और आरआरडीए से नक्शा पास किये जाने पर लगी रोक हटा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रांची एवं आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा.

आपको बता दें कि अदालत ने अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. जिसमें नक्शा पास करने के लिए निर्धारित राशि से 30 प्रतिशत अधिक राशि की वसूली की जाती है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम में नक्शा पास करने पर रोक लगाई थी.


Copy