RJD नेता शिवानंद तिवारी को बड़ा झटका : MP-MLA कोर्ट ने दी एक साल कैद की सजा, जानें पूरा मामला
पटना : बिहार में सियासी हलचलें थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को 1 साल का जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माने की सजा दी गई है। यह सजा MP-MLA कोर्ट ने सुनाया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि यह सजा जेडीयू के मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दायर मुकदमे में दी गई।
मंगलवार को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए शिवानंद तिवारी को सजा सुनाया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के वकील ने अपने मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आरजेडी नेता को 1 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की औपबंधिक जमानत दी है ताकि वे ऊपर के कोर्ट में अपील कर सके।
यहां जानें क्या है मामला
बात साल 2018 की है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) की तरफ से पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत एक शिकायती मुकदमा संख्या 3959 सी 2018 दाखिल किया गया था। संजय झा ने शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) के 7 अगस्त, 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए गए बयान को मानहानि (Defamation Case) वाला बताया था। इस बयान में राजद नेता शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और संजय झा (Sanjay Kumar Jha) के रिश्ते के संबंध में आपत्तिजनक बात कही थी। वहीं शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने कहा था कि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) अतिथि गृह में न रुककर संजय झा (Sanjay Kumar Jha) के घर पर क्यों रुकते हैं? इसी मामले में शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) को कोर्ट ने सजा सुनाई है।