Bihar News : बिहार के शिक्षकों के लिए पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खुश हो जाएंगे
पटना-पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य के विभिन्न विद्यालयों में वर्ष2012से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने राजेश कुमार पांडे द्वारा दायर रिट याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
पक्षों की सुनवाई के बाद, जस्टिस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे नियोजित शिक्षक, जो मध्य विद्यालय में नियुक्त और कार्यरत हैं और जिनके पास'स्नातक प्रशिक्षित' या इसके समकक्ष योग्यता है, उक्त पद से जुड़े वेतन के अधिकारी होंगे।
78पृष्ठों में दिये गये निर्णय का समापन करते हुए, अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायसंगत तरीके से कार्य करे।2006से2012के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड-पे का समान लाभ प्रदान करे,जिन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड और सभी परिणामी लाभों से वंचित किया गया है,ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद14, 16और21के तहत दिए गए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।
कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत उठाई। वर्ष2005में पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किए गए याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी।
इसमें उन्हें इस संबंध में नियम की अधिसूचना की तिथि से2012 से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा देने और संशोधित वेतन और उसके बकाया के परिणामी लाभों से वंचित किया गया था।