POLITICS : विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आज से संसद सत्र, सांसद महुआ के मुद्दे पर हंगामे के आसार
DELHI:- संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 22 दिसंबर तक चलेगा।17 वीं लोकसभा का यह आखिरी शीतकालीन सत्र है.इसमें कुल 19 दिन में 15 बैठके होंगी और इसमें 21 बिल पेश किये जायेंगे. इसको लेकर सरकार ने 2 दिसंबर को ही सर्वदलीय बैठक की थी. जिसमें 23 दलों के 30 नेता शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने क्रिमिनल लॉ के अंग्रेजी नामकरण की मांग, महंगाई, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मणिपुर के मुद्दों को भी उठाया था।
INDIA गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को
पांच राज्यों में हुए चुनाव परिणाम के बाद संसद के सत्र का माहौल बदला हुआ नजर आयेगा.मध्यप्रदेश,राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जीत से मोदी सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है और यह मनोबल संसद के सत्र में भी दिखेगा.वहीं कांग्रंस को तेलंगाना में जीत मिली है पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके हाथ से निकल गयी है,जिससे अब वह नई रणनीति के साथ मोदी सरकार का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA गठबंधन के नेताओं से बात करके 6 दिसंबर को बैठकें बुलायी है.अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट का दिखाते हुए मोदी सरकार पर हल्ला बोलेगी.इस सत्र में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच के बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सेशन के पहले ही दिन अध्यक्ष को सौंपी जाएगी।इस मुद्दे पर INDIA के नेता संसद में हंगामा कर सकती है.
21 बिल पेश करने की तैयारी
इस शीतकालीन सत्र में 19 बिल और 2 फाइनेंशियल आइटम्स पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण बिल पास करने पर विचार किया जा सकता है।जो बिल मोदी सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में पेश किए जा सकते हैं उनें प्रमुख इस प्रकार है ..
भारतीय न्याय संहिता 2023 : मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। ये बिल इंडियन पीनल कोड, 1860 (IPC) की जगह लेगा। भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। 10 नवंबर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी मानसून सेशन में आया था। इसका उद्देश्य कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 (CrPC) की जगह लेना है। 11 अगस्त, 2023 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। फिर स्टैडिंग कमेटी के पास भेजा गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर (अपॉइंटमेंट, कंडीशंस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) बिल 2023 : मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ये बिल लाया गया। चुनाव आयुक्तों की योग्यता का आधार क्या होगा, सर्विस के दौरान क्या नियम कानून होंगे, ये सब इसी बिल के आधार पर तय होगा। ये बिल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था।
एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल 2023 : इस बिल के पास होने पर लीगल प्रैक्टिसनर एक्ट 1879 से कुछ सेक्शंस को हटाया जाएगा। उन्हें एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत लाया जाएगा। ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पेंडिंग है।
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2023 : जम्मू-कश्मीर के वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास का नाम बदल कर अदर बैकवर्ड क्लास किया जाएगा। 26 जुलाई को लोकसभा में बिल पेश किया गया था, अभी पास होना बाकी है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (अमेंडमेंट) बिल 2023 : जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 83 सीटों को बढ़ाकर 90 सीट किया जाएगा। 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी। बिल 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस बिल में विधानसभा की एक सीट विस्थापित नागरिक और दो सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
द कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू-कश्मीर) शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2023 : इस बिल के पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पिछड़े जातीय समुदायों के लिए 'वाल्मीकि' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही राज्य की अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस साल 26 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था।
द कॉन्स्टीट्यूशन (जम्मू-कश्मीर) शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल 2023 : इस बिल के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अनुसूचित जनजाति की लिस्ट अलग-अलग होगी।
द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 : यह बिल भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करेगा। पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली, शिपमेंट की प्रक्रिया के प्रावधान तय किए जाएंगे। ये बिल राज्यसभा में पेश किया जा चुका है।
द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिक बिल 2023 : प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 को खत्म करेगा। इसके अंतर्गत अखबारों, वीकली, मैगजीन और बुक्स का रजिस्ट्रेशन भी होगा। इस बिल के पास होने के बाद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति होगी। ये बिल इस साल 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हो चुका है।वे बिल जो पहली बार इस सत्र में टेबल किए जाएंगे
जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाजेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 : इसके तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा की एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (अमेंडमेंट) बिल 2023 : पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान होगा।
द नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ डेल्ही लॉज (स्पेशल प्रोवीजन) सेकंड (अमेंडमेंट) बिल 2023 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की अवधि को तीन साल के लिए बढ़ाया जाएगा। बिल के पास होने पर 31 दिसंबर 2026 तक कार्रवाई पर रोक लग जाएगी।
द सेंट्रल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 2023 : ये बिल तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लाया जा रहा है।
द बॉयलर्स बिल 2023 : ये बिल स्टीम बॉयलर्स को रेगुलेट करने वाले बॉयलर्स एक्ट की जगह लेगा।