मांगा हलफनामा : बेकार पड़े राजकीय नलकूप को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई कर सरकार से मांगा जवाब

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NALKOOP KO LEKAR PATNA HIGHCOURT NE MANGA HALFANAMA NALKOOP KO LEKAR PATNA HIGHCOURT NE MANGA HALFANAMA

राज्य में किसानों और कृषि कार्य में सहायता के लिए लगाए गए राजकीय नलकूपों के बेकार पड़े होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा ऊर्फ विकास चन्द्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सिंचाई कार्य के लिए दस हजार से अधिक राजकीय नलकूपों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया।इनमें से लगभग एक तिहाई नलकूप ही चालू हालत में रहे।बाकी 6636 नलकूप बेकार पड़े रहे।इस कारण राज्य में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए।

कोर्ट को बताया गया कि पिछली कुछ वर्षो में मरम्मती और नलकूपों को चालू करने के बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया गया।लेकिन आज भी 161 नलकूप ही चालू हालत में हैं,जबकि 6500 नलकूप अभी चालू हालत में नहीं हैं।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजकीय नलकूपों के रख रखाव और मरम्मत का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का प्रस्ताव दिया गया था।अब तक इन्हें राज्य लघु सिंचाई विभाग के द्वारा रखरखाव और देखभाल किया जाता रहा हैं।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी।


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