पापियों को मिली सजा : बक्सर में नाबालिग से गैंग रेप के दो दोषियों को मिला आजीवन कारावास के साथ ही आर्थिक दंड

Edited By:  |
Reported By:
NABALIG SE GANG RAPE KE ACCUSED KO MIL GAYE SAZA. NABALIG SE GANG RAPE KE ACCUSED KO MIL GAYE SAZA.

BUXER:- नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 30-30 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला बक्सर जिला से जुड़ा हुआ है.यहां की पॉस्को की विशेष न्यायालय बृजकिशोर सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.कोर्ट के फैसले से जहा पीड़ित के परिजनों ने संतोष जाहिर किया है वहीं आरोपी के परिजन परेशान हैं.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गांव निवासी बाली राय तथा गोलू राय के खिलाफ पॉस्को एक्ट में 11 नवंबर 2020 में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें नबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की बात कही गई थी.मामले कू सुनवाई करते हुए पॉस्को कोर्ट ने दोनो आरोपी को दोषी पाया धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास के साथ साथ 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई गई है. वहीं पॉस्को एक्ट में 25 वर्षों की सज़ा के साथ ही पांच हज़ार रुपये का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों मामलों को मिलाकर सज़ा एक वर्ष और बढ़ जाएगी.


Copy