बिहार में जमीन सर्वे के नियम आसान : अब खतियान की जरूरत नहीं, खाता-प्लॉट नंबर से कर सकेंगे आवेदन, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट
Bihar Land Survey :बिहार सरकार ने जमीन सर्वे प्रक्रिया को आसान बनाते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। अब जमीन सर्वे के लिए खतियान जैसे दस्तावेज अनिवार्य नहीं होंगे। आवेदन के लिए केवल खाता और प्लॉट नंबर की आवश्यकता होगी। यह कदम सर्वेक्षण प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
गैर मजरुआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर
सरकार ने निर्णय लिया है कि गैर मजरुआ जमीन, भू-हदबंदी, कैसरे हिंद, बकाश्त भूमि, भू-दान, बासगीत पर्चा, बंदोबस्ती पर्चा, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकारी नाम पर किया जाएगा। हालांकि, कब्जाधारी व्यक्तियों को फिलहाल बेदखल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के दौरान जमीन मालिक को नक्शा और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इनमें रसीद, खतियान या अन्य वैध दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
बदलाव क्यों जरूरी था?
राज्यभर में अभिलेख कार्यालयों और जिला रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों की भारी मांग के चलते प्रक्रिया धीमी हो गई थी। हर दिन 100 से 120 आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जबकि आवेदनों की संख्या बढ़कर तीन गुना तक पहुंच गई है। खराब दस्तावेजों और फटे हुए कागजों के कारण लगभग 20% आवेदन खारिज किए जा रहे थे।
सरकार के इस नए कदम से न केवल आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि आवेदकों का समय और मेहनत भी बचेगी। इससे सरकारी जमीन पर फर्जी सर्वेक्षण की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।