BREAKING NEWS : BSSC परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना


Patna:- बिहार ssc द्वारा आयोजित परीक्षा के खिलाफ जनहित याचिका के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है.कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है.कोर्ट के इस देश के बाद तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभिक देने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है.
कोर्ट ने परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का रास्ता साफ कर दिया।प्रिया कुमारी व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करने के निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया।हाईकोर्ट ने इस मामलें में जनहित याचिका दायर करने वाली प्रिया कुमारी पर कोर्ट ने पचास हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।कोर्ट इस तरह की याचिकाओं पर लगातार सख्त रुख अपनाया है ।
बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि 23 दिसंबर,2022 को इस प्रारंभिक परीक्षा की पहली परीक्षा ली गयी।इसी बीच ये बात सामने आयी कि परीक्षा का पर्चा लीक हो गया।उन्होंने बताया कि इस मामलें में आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया।इस सम्बन्ध में कुछ लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारियां हुई।इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया।बाद की दो परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से ली गयी।इन परीक्षाओं के खत्म होने के बाद ये बात आयी कि इन परीक्षाओं में पर्चा लीक हो गया है।इसकी भी जांच कराई गयी,लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया।
अधिवक्ता सुंदरम ने बताया कि बाद में मुख्य परीक्षा ली गयी।इसका परिणाम प्रकाशित होने वाला है।प्रारंभिक परीक्षा के पर्चा लीक होने के आधार पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाएं दायर की गयी।कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुन कर निर्णय सुरक्षित रखा, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया।
इस मामलें में याचिकाकर्ताओं की ओर से रितिका रानी व निरंजन कुमार और राज्य सरकार की ओर महाधिवक्ता पीके शाही और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।