19 साल बाद फैसला : पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से सजा,जानिए क्या था कसूर..
PATNA:-जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को सजा हो गयी है.MP-MLA कोर्ट की विशेष जज सारिका बहालिया ने एक पुराने मामले में पप्पू यादव को एक साल की सजा सुनायी गई है.यह मामला फुलवारी शरीफ में 2004 में दर्ज केस 840 से जुड़ा हुआ है.
मिली जानकारी के अनुसार 2004 में पप्पू यादव एक केस के सिलिसले में फुलवारी शरीफ जेल में बंद थे.छापेमारी के दौरान उनके मेडिकल वार्ड से मोबाइल फोन एवं इयरफोन बरामद किये गये थे.इसके बाद फुलवारी शरीफ थाना में केस दर्ज किया गया था.इस केस को बाद मे एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था
सुनवाई के दौरान इस केस में अभियोजन पक्ष के तरफ से कई गवाह पेश किये गये और करीब 19 साल बाद इस मामले में पप्पू यादव को दोषी ठहराया गया .दोषी ठहराने के बाद कोर्ट ने एक साल की सजा और 10 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.पप्पू यादव को इस केस में तत्काल जमानत मिल गयी है.वहीं 10 हजार की राशि नहीं देने पर उन्हें एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
वहीं एक दूसरे मामले में पप्पू यादव को राहत मिली है.2018 में राजेन्द्र नगर स्टेशन पर ट्रेन को रोक कर धरना-प्रदर्शन करने के आरोप में आरपीएफ द्वारा दर्ज केस में कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया है.