दरभंगा में कोरोना विस्फोट ! : SSP हुए संक्रमित, DM और DDC की रिपोर्ट का इंतजार...

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दरभंगा : देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण का असर अब दरभंगा में भी दिखने लगा है। संक्रमण की चपेट में आम लोगो के साथ जिला के आला अधिकारी आ रहे है। ताजा जानकारी के अनुसार दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एक अधिकारी सहित दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार कोरोना संक्रमित हो गए है। तथा जिलाधिकारी राजीव रौशन, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित कई अधिकारी का जांच रिपोर्ट आना अभी बांकी है। वही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, जिला प्रशासन ने जिलावासियों से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने का अपील किया है।

दरअसल जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले दो सप्ताह में कोरोना के 108 देखने को मिला है।शुक्रवार को डीएमसीएच फ्लू कार्नर में कोरोना की एंटीजन टेस्ट में 13 नए संक्रमित मिले। इसी के साथ जिले में एक्टिव केस की संख्या 108 पर पहुंच गई है। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक आई पाजिटिव रिपोर्ट के बाद सतर्कता संबंधित सूचना प्रशासनिक स्तर पर जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और कोरोना को लेकर जारी एसओपी को सख्ती से पालन करे।

वही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी दुकान और प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक की खोले जा सकेंगे। दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में सभी के लिए दो गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रहेगा। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी के मानकों के तहत सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। सभी शिक्षण संस्थान व छात्रावास बंद रहेंगे। हालांकि उनका संचालन आनलाइन किया जा सकेगा।

सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालु और आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शापिग माल, क्लब, स्वीमिग पुल, स्टेडियम, जीम, पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन बैठने की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के साथ ही होगा। प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित कराएंगे कि वहां काम करने वाले सभी कर्मी कोविड-19 का टीका ले चुके हों। रात में दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य, सरकारी वाहन, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों के वाहन, अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन इससे अलग रहेंगे। सभी प्रकार के मेला के आयोजन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


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