सौ फीसदी उपस्थिति के साथ काम शुरू : नई कोरोना गाइडलाइन के बाद पटना हाईकोर्ट में कामकाज हुआ सामान्य
Patna:-बिहार सरकार के नए कोरोना गाइडलाइन के बाद पटना हाईकोर्ट का कामकाज आज से सामान्य हो गया है.अब सभी कर्मियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने का निर्देश दिया गया है।बताते चलें कि कोरोना की वजह से कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल हो रही थी.
सरकार की गाइडलाइन आने के बाद पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें राज्य सरकार द्वारा 6 फरवरी, 2022 को जारी सर्कुलर के आलोक में कोर्ट के कार्यालय 8 फरवरी, 2022 से अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सामान्य कार्य के समयानुसार पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक काम करने का आदेश दिया था.
इस आदेश का पालन शुरू हो गया है. इस दौरान केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कोविड- 19 को लेकर समय - समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा गया है।कोर्ट ऑफिसर को नियमित रूप से कोर्ट के कार्यालयों का उचित तरीके से सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोर्ट के परचेज सेल को कोर्ट के सेक्शन्स/ डिपार्टमेंट्स/ सेल में मास्क व सैनेटाइजर वितरण की व्यवस्था करने को कहा गया है।