CM को SC से मिली बड़ी राहत : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर PIL सुनवाई योग्य नहीं

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रांची: शेल कंपनियों और अवैध खनन की नहीं होगी सीबीआई जांच. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर पीआईएल को मेंटनेबल नहीं माना. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक की सबसे बड़ी राहत मिली है.

खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर PIL सुनवाई योग्य नहीं है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.