अनोखी सजा : साली भगाने के आरोप में जीजा को मिली अनोखी सजा, जज के फैसले से चौंक गये सब, जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन

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BHAGALPUR :भागलपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां साली को भगाने के आरोप में जीजा को जज ने अनोखी सजा सुनायी है, जिसकी चहुंओर चर्चा हो रही है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के जज के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। इस फैसले में आरोपी को सजा के रूप में इलाके में हरियाली लाने का आदेश दिया गया है।

साली भगाने के आरोप में जीजा को मिली अनोखी सजा

ये पूरा मामला साल 2007 का है, जब शादीशुदा साली को साल 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी जीजा को जज साहब ने फैसला देने के पहले एक शर्त रखी और कहा कि आप पहले 25 पेड़ लगाएं। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। उसके बाद मसले की सुनवाई होगी।

शादीशुदा साली को भगाने का आरोप

ये पूरा मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र की है, जहां निवासी राजकुमार चौधरी पर अपनी ही शादीशुदा साली को भगाने का आरोप लगा था। भागलपुर कोर्ट में जज वीवी गुप्ता की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। 9 महीने जेल की सजा काटने का समायोजन करते हुए जज साहब ने आरोप मुक्त कर दिया। शनिवार को राजकुमार चौधरी कोर्ट में सर्टिफिकेट लेकर पहुंचा और जज ने उसे एक साल तक पौधों की देखभाल करने का आदेश देकर बाइज्जत बरी कर दिया।

भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को समाज के लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जल-जीवन-हरियाली और एक पेड़ मां के नाम, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की परंपरा तो सुना है लेकिन अदालत का ऐसा फैसला पर्यावरण के लिहाज से वाकई सराहनीय है।