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BIHAR NEWS : मिशन वात्सल्य पोर्टल पर गुमशुदा बच्चों की जनकारी अपलोड करना हुआ अनिवार्य

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पटना: राज्य में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है. इन बच्चों की जानकारी शत-प्रतिशत इस विशेष पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही द मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 की धारा-100 के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के लिए खासतौर से निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस मुख्यालय के स्तर से जारी इस दिशा-निर्देश में सभी थानों को तमाम जानकारियां पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा गया है.

मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी किया गया है. अगर कोई बच्चा मिल जाता है, तो इसकी जानकारी भी इस पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना है.

पहले गुमशुदा या लापता बच्चों की सटीक जानकारी थानावार ही उपलब्ध हो पाती थी, लेकिन इस पोर्टल के शुरू होने पर इस पर ऐसे महज 3190 बच्चों की जानकारी दर्ज थी. सतत मनीटरिंग के कारण महज एक महीने में यह संख्या बढ़कर 8 हजार 681 हो गई है. इसके सफल संचालन को लेकर थाना स्तर के सभी पुलिस कर्मियों के लिए निजी संस्थानों और विश्वविद्यालय के सहयोग से एक सशक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया गया है. इससे संबंधित ट्रेनिंग भी 1171 पदाधिकारियों को दे दी गई है. इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सीआईडी के अंतर्गत कमजोर वर्ग की है.

राज्य में मानव व्यापार के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक नया सवेरा-2.0 अभियान चलाया गया. इस दौरान 46 नाबालिग बच्चों (20 बच्चियां और 26 बच्चे) समेत 94 पीड़ितों को मुक्त कराया गया। इस अभियान के दौरान दो मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह बालश्रम के मामलों में 61 कांड दर्ज किए गए, जिसमें 190 बच्चों और 3 बच्चियों को मुक्त कराया गया.