हेडमास्टर नियुक्ति मामला : पटना हाईकोर्ट भर्ती नियमन को लेकर 21 अप्रैल को फिर करेगी सुनवाई..सरकार के सेवा शर्त में बदलाव को लेकर दायर हुई है याचिका

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bihar me headmaster ke appoinment ko lekar  yachika per phir hogi hearing bihar me headmaster ke appoinment ko lekar  yachika per phir hogi hearing

पटना हाई कोर्ट में राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तो के मामले पर सुनवाई 21अप्रैल,2022 को की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर चार सप्ताहों की मोहलत हलफनामा दायर करने के लिए दिया है।

साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दिया।पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति व भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा है था। इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी ,लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे। इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी - एस टी ई टी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टी एस यू एन एस एस) गोप गुट की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन् एंड सर्विस कंडीशन)रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था।

इसमें हेडमास्टर के पद हेतु योग्यता की शर्त निर्धारित किया गया था।अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 21अप्रैल,2022 को होगी


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