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बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी राहत : लंबित प्रोन्नति का रास्ता साफ, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

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पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की लंबे समय से लंबित प्रोन्नति का रास्ता अब साफ हो गया है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की पदोन्नति पुरानी सेवा नियमावली और उस समय उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी. जिन वर्षों में पद खाली थे और किसी कारणवश प्रोन्नति नहीं हो सकी,उन रिक्तियों को उसी वर्ष की पात्रता सूची के अनुसार भरा जाएगा. इससे वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक अभिलेख,सेवा पुस्तिका,वरिष्ठता सूची और रिक्तियों का सत्यापन कर प्रोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है. यह फैसला न्यायालय के निर्देशों और विभागीय समीक्षा के बाद लिया गया है,ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके.

प्रोन्नति के लिए संबंधित वर्ष की वरिष्ठता,सेवा अवधि,शैक्षणिक योग्यता,विभागीय नियमों और उस समय लागू पात्रता मानकों को आधार बनाया जाएगा. नई नियमावली को पुराने लंबित मामलों पर लागू नहीं किया जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से वर्षों से अटकी पदोन्नतियां पूरी होंगी.शिक्षकों को उनका वैधानिक अधिकार मिलेगा और विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी. हजारों शिक्षकों को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--