BIG NEWS : भरत तिवारी केस में कोर्ट की सुनवाई, अदालत ने कहा- अभी वारंट जारी नहीं
आरा : भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सोमवार को आरा व्यवहार न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. शाहपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 178/2026 को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में सुनवाई के दौरान भरत तिवारी के परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.
अधिवक्ता ने दावा किया था कि प्राथमिकी और जांच में सामने आए नामों के आधार पर कुल 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.
हालांकि,अदालत की ओर से स्पष्ट किया गया कि अभी गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया गया है. कोर्ट ने अधिवक्ता द्वारा पूर्व में उठाए गए 11 बिंदुओं के आधार पर पुलिस से जांच की प्रगति और कार्रवाई की जानकारी मांगी है.
अधिवक्ता के मुताबिक,पुलिस से यह भी पूछा गया है कि जांच कब शुरू हुई,अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की गई. इसके अलावा मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य,मोबाइल रिकॉर्ड,सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है.
भरत तिवारी के मोबाइल फोन को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने का भी मामला अदालत के सामने रखा गया. परिवार और अधिवक्ता का दावा है कि मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यमों में मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं. अब पुलिस की रिपोर्ट और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर सभी की नजर है.
संजय कुमार की रिपोर्ट--





