BIG NEWS : सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली बेल
पटना:पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है. गर्दनीबाग थाना से जुड़े 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद बीते 3 दिनों से सांसद न्यायिक हिरासत में थे. अदालत के इस फैसले से सियासी और कानूनी हलकों में चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है.
सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद 3 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था. शनिवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया था. उनकी तबीयत को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे. एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें गर्दनीबाद मामले में जमानत दे दी.
पप्पू यादव के खिलाफ यह मामला पटना के गर्दनीबाग थाना में दर्ज है. आरोप है कि शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल का मकान धोखे से किराए पर लिया गया और बाद में उस पर कब्जा कर लिया गया. इस केस में धोखाधड़ी,जालसाजी,आपराधिक साजिश और धमकी जैसी धाराएं लगाई गई थी. लंबे समय तक कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण पहले जारी बेल बॉन्ड रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.
पप्पू यादव के अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने कोर्ट के बाहर कहा कि अदालत ने गर्दनीबाग कांड संख्या 552/95 में उनके मुवक्किल को जमानत दे दी है. उन्होंने कहा कि यह मामला बेल बॉन्ड टूटने से जुड़ा था और कोर्ट ने सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद बेल मंजूर की है.





