BIG NEWS : मधेपुरा में महिला हत्या मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, जिला अदालत ने सुनाया फैसला
मधेपुरा : बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से है जहां पुरानी रंजिश में पड़ोसियों द्वारा महिला को चाकू घोंप कर निर्मम हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ₹30000 का अर्थदंड भी लगाया है.
बताया जा रहा है कि 5 साल पूर्व आपसी विवाद में एक महिला को छुरा घोंप कर हत्या के मामले में एडीजे-9 के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड 2 निवासी आलम शाह को इस मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आलम शाह को 30 हजार का अर्थदंड लगाया है.
इस मामले में अपर लोक अभियोजक जयनारायण पंडित ने बताया कि सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर निवासी मो. शाहीद शाह ने आलम शाह के अलावा इब्राहिम शाह, आजम शाह व पुत्री शबाना खातून, रजिया खातून, सलीमा खातून पर पत्नी जुही प्रवीण की हत्या का आरोप लगाते हुए सिंहेश्वर थाना में मामला दर्ज कराया था. सूचक का आरोप था कि 28 अगस्त 2021 को करीब 12 बजे जब मैं घर वापस आया तो देखा कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे. मेरी भाभी नसीमा खातून भी चिल्ला रही थी. नजदीक देखा तो मेरे ही पड़ोसी मोहम्मद आलम शाह, इब्राहिम शाह, मोहम्मद आजम शाह, शबाना खातून, रजिया खातून, सलीमा खातून और बेचैन शाह व उसकी पत्नी मिलकर मेरी पत्नी जूही प्रवीण को निर्मम तरीके से पेट में छुरा मारकर हत्या कर दिया. जब वहां पहुंचा तो यह सब देखकर डर के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगा. मुझे चिल्लाते देख सभी मेरी तरफ भी जान से मारने के दौरान मेरे तरफ दौरा. तब किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा. मेरी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी डर गये. तब तक सभी लोग घटना को अंजाम देकर भाग गया. जब मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो खून से लथपथ मेरी पत्नी तड़प रही थी और कुछ ही क्षण में वो दम तोड़ दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद आलम शाह को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट--





