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BIG NEWS : पटना हाईकोर्ट ने बालू घाटों की ई-नीलामी से जुड़े मामले में DM द्वारा की गई कार्रवाई को किया रद्द

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने रोहतास और भोजपुर के बालू घाटों की ई-नीलामी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जिलाधिकारियों द्वारा सुरक्षा राशि जब्त करने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है.

जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने बिमल कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा है कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई के करोड़ों रुपये की सुरक्षा राशि जब्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है.

कोर्ट ने संबंधित आदेशों को रद्द करते हुए मामले को पुनः संबंधित कलेक्टरों के पास भेज दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को समुचित अवसर देकर ही नया निर्णय लिया जाए.

मामले के अनुसार,खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बालू घाटों की ई-नीलामी में याचिकाकर्ता उच्चतम बोलीदाता बने थे और उन्होंने सुरक्षा राशि जमा कर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. हालांकि,वर्ष 2023 के मानसून के बाद बालू का पर्याप्त पुनर्भरण नहीं होने के कारण खनन व्यवहारिक नहीं रह गया.

इसके बावजूद प्रशासन ने प्रथम किस्त जमा नहीं करने का आधार बनाते हुए सुरक्षा राशि जब्त कर ली. इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि“पहले सुनवाई,फिर कार्रवाई”विधि का मूल सिद्धांत है,जिसका पालन अनिवार्य है.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों घाटों का वैज्ञानिक पुनर्भरण अध्ययन आठ सप्ताह के भीतर कराया जाए. अध्ययन का खर्च याचिकाकर्ता वहन करेंगे. रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित अधिकारी सुनवाई कर नया निर्णय लेंगे.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--