अदालत का बड़ा फैसला : हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा, बोकारो जिला अदालत ने सुनाया फैसला

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बोकारो : बड़ी खबर बोकारो से जहां जिला व्यवहार न्यायालय ने हत्या मामले में 2 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. 30 जनवरी 2022 को चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर स्थित देहरा जंगल में एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई थी.


बता दें कि बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माना की राशि को मामले के सूचक को देने का निर्देश दिया है. अभियुक्तों द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को 6-6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.


गौरतलब है कि 30 जनवरी 2022 को चास थाना क्षेत्र के यदुवंश नगर स्थित देहरा जंगल में 2 आरोपी युवकों ने मोनू पर चाकू से हमला कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि देहरा जंगल में मृतक और अभियुक्त आग ताप रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. रोशन उर्फ छवि (30) और सोनू कुमार उर्फ कबड़ू ने जयप्रकाश उर्फ मोनू सिंह को चाकू मार दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग और मृतक की बहन अंजली सिंह घटना स्थल की तरफ गए तो देखा कि रोशन और सोनू भाग रहा है. उसके हाथ और कपड़ा में खून लगा हुआ है. बहन ने घायल जयप्रकाश उस मोनू को स्कूटी से गुप्ता मेडिकल ले गए,जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई. घायल अवस्था में जयप्रकाश उर्फ मोनू को सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बहन अंजली के बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया और घटना स्थल से चाकू बरामद किया.