नेपाल के तीन नागरिक गांजा तस्करी मामले में दोषी : सुपौल कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार अर्थदंड की सजा

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 Three citizens of Nepal convicted in ganja smuggling case  Three citizens of Nepal convicted in ganja smuggling case

SUPAUL :सुपौल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनील कुमार तृतीय की कोर्ट ने गुरुवार को गांजा तस्करी के एक मामले में दोषी नेपाल के 3 नागरिकों को 2-2 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 3 माह की सजा सुनाई गई है। दोषियों में नेपाल के सप्तरी जिले के राजबिराज थाना क्षेत्र निवासी जगय मंडल, रामानंद मंडल और नेपाल के हनुमाननगर थाना क्षेत्र निवासी रामनारायण मंडल शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)(बी) के तहत दोषी ठहराया गया था।

दरअसल, निर्मली थाना में कांड संख्या-91/24 के तहत 2 जून 2024 को तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिरूद्ध कुमार ने इन तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इनके पास से 3.93 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि इससे पहले गत शुक्रवार को अभियोजन पक्ष ने चार गवाह प्रस्तुत किए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और रसिक लाल यादव ने बहस की।

तस्करी के लिए बाइक का इस्तेमाल

प्राथमिकी के अनुसार 2 जून की शाम 5:45 बजे सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार तीन लोग गांजे की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट सह सीओ विजय प्रताप सिंह की मौजूदगी में छापेमारी दल का गठन किया गया। शाम 6:15 बजे एचपीएस कॉलेज के पूर्वी गेट के पास पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से प्लास्टिक के चार बैग में 3.93 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।