BIG NEWS : बिहार में ANM बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरा डिटेल


PATNA :बिहार में ANM की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 10 हजार से अधिक पदों पर ANM की बहाली का रास्ता क्लियर हो गया है। पुरानी अंक प्रक्रिया (मैट्रिक, इंटर, नर्सिंग के अंक के आधार पर) से इसकी बहाली होगी।
बिहार में ANM बहाली का रास्ता साफ
पटना हाई कोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किए गए बदलाव को रद्द करते हुए मार्क्स के आधार पर ANM की बहाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में ANM की बहाली पहले की तरह उनके द्वारा प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगा।
कोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी देखने को मिल रही है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्तांक के आधार पर ही भर्ती करने का आदेश दिया है। इस मामले में 18 अप्रैल को सरकार की अपील पर सुनवाई पूरी की गई थी, जिसे सोमवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया।
पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बिहार में 10 हजार 709 पदों पर ANM की बहाली की प्रकिया शुरू हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन के अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा ANM कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में काम करने के पर हर साल के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) निर्धारित किया था।
इसी बीच बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव कर दिया। एग्जाम लेकर बहाली का रास्ता बनाया गया। इसके मुताबिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) निर्धारित कर दिया।
नए नियम को 1 जून 2023 से लागू कर दिया गया। कमीशन द्वारा किए गए बदलाव के बाद सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने अनिवार्य कर दिया गया। ऑनलाइन परीक्षा ली गई। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने 1 मार्च को लिखित परीक्षा की जगह अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली का आदेश दिया था। कोर्ट ने 69 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नोटिस 19 सितंबर 2023 को निरस्त करते हुए कहा था कि ANM की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। इस आदेश के खिलाफ बिहार सरकार ने अपील दायर कर चुनौती दी थी।