शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म : अब कोर्ट ने ट्यूशन टीचर को दी 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

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रोहतास : खबर है रोहतास से जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। रोहतास सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी ट्यूशन टीचर को 20 साल की सजा सुना दी है।

कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार 11 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी रोहतास के अमझोर इलाके के केरपा निवासी अकबर खान किशोरी के घर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ लगातार 15 दिनों तक दुष्कर्म किया। वहीँ अब मामले में अपर जिला जज-7 दशरथ मिश्र की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को 3 लाख रूपये पीड़िता प्रतिकर योजना के तहत दिलाने का आदेश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाया और आरोपी को सजा सुनाई है।


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