पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत : अवैध खनन से जुड़े मामले में मिली जमानत, परिजनों में खुशी का माहौल

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रांची : बड़ी खबर झारखंड से है जहां अवैध खनन से जुड़े 1250 करोड़ रुपए के खनन घोटाले मामले में करीब 26 माह तक जेल में बंदराज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को आखिरकार ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई.

पंकज मिश्रा को जमानत झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी के न्यायालय से मिली है. इसकी पुष्टि करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि न्याय की जीत होती है. पंकज मिश्रा राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए थे. वे इस मामले में कभी भी दोषी नहीं रहे थे. उनको ईडी ने जबरन इस मामले में घसीटने का प्रयास किया था. अब जाकर न्यायालय से उन्हें जमानत मिल पाई है. आगे जाकर न्यायालय में यह साबित हो जाएगा कि पंकज मिश्रा इस मामले में पूर्ण रूप से निर्दोष थे.

दरअसल साहेबगंज जिले में करीब 1250 हजार करोड रुपए के अवैध खनन घोटाले के आरोप में ईडी ने पंकज मिश्रा को विगत 20 जुलाई 2022 से ही जेल में बंद रखा था. इस दौरान ईडी की ओर से न्यायालय में आरोप के पक्ष में 26 गवाहों को प्रस्तुत किया था. वहीं इन सवा दो साल में निचली अदालत और ईडी के विशेष अदालत द्वारा 3 - 3 बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में दो बार विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद वापस ले लिया गया था जिससे उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया था. आखिरकार चंद दिनों पूर्व एक बार फिर से जमानत को लेकर पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई के बाद बीते 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था. वहीं सोमवार को न्यायालय ने मामले में पंकज मिश्रा की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन घोटाले के मामले को लेकर ईडी की टीम द्वारा बीते 8 जुलाई 2022 को साहेबगंज में पंकज मिश्रा समेत तकरीबन एक दर्जन लोगों के घर में छापेमारी की गई थी. बाद में कई लोगों को समन देकर पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया था. वहीं इस दौरान 20 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पहुंचे पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से वे लगातार जेल में बंद थे. इधर पंकज मिश्रा को जमानत मिलने के बाद साहेबगंज में उनके परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. न्यायालय पर विश्वास जताते हुए सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि सत्य की जीत होती है,उन लोगों का भरोसा था और अब जाकर न्याय मिला है.

साहेबगंज से अरबिन्द ठाकुर की रिपोर्ट--