Niyojit teachers : नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनकर तैयार, बिहार के नियोजित टीचर अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक
PATNA :बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो गयी है। बड़ी बात ये है कि शिक्षा विभाग ने इसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और सात दिनों के भीतर सुझाव भी मांगा है। बिहार में नियोजित टीचर्स के लिए राज्यकर्मी बनने का रास्ता भी साफ हो गया है।
नई नियमावली बनकर तैयार
नई शिक्षक नियमावली में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। ये सक्षमता परीक्षा एक साल के भीतर ली जाएगी, जिसमें तीन मौके मिलेंगे। अगर तीनों परीक्षा पास नहीं की तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा।
नियोजित टीचर अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक
नई नियमावली के मुताबिक अब पंचायत और नगर निकाय में नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट अतिथि कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक के सेवानिवृत्त, त्याग-पत्र या बर्खास्त होने पर रिक्त पद पर नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नहीं की जाएगी। यह नियुक्ति या प्रोन्नति बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत होगी।
शिक्षा विभाग ने पे स्केल किया तय
शिक्षा विभाग ने पे स्केल भी तय कर दिया है। विशिष्ट शिक्षकों को 4 कैटेगरी में डाला गया है। क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों को 25 हजार तक का वेतनमान मिलेगा जबकि क्लास 6 से 8 तक के शिक्षकों को 28 हजार तक का वेतन मिलेगा। क्लास 9 से 10 के शिक्षकों को 31 हजार तक का वेतनमान मिलेगा। साथ ही 8 साल में प्रमोशन होगा। बड़ी बात ये है कि अब विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर भी होगा।