मुजफ्फरपुर में नहीं चलेगी डीजल गाड़ियां : परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, भरना होगा भारी जुर्माना

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मुजफ्फरपुर : खबर है मुजफ्फरपुर से जहां परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों को गाइड लाइन जारी कर कहा है कि सभी स्कूलों में अब डीजल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गाइडलाइन तोड़ने वालों पर डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करेगा।

परिवहन विभाग ने साफ़ कहा है कि सभी स्कूलों में अब सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचालन ही किया जायेगा। डीजल वाले वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद होगा। इसके लिए स्कूल संचालकों को यथासंभव अपने डीजल वाहनों को सीएनजी में बदलना होगा या, उसे हटाकर उसकी जगह नये इलेक्ट्रिक वाहन रखने होंगे। स्कूल संचालक उक्त वाहन किराये पर चलवा रहे हों या खुद के वाहन हों, सभी को इस नियम का पालन करना होगा।

इस संबंध में परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। इसका अनुपालन कराने के लिए जल्द कवायद शुरू होगी। कुछ स्कूलों ने सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शुरू भी कर दी है। डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि इस संबंध में मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी किया है। इससे पूर्व सभी स्कूलों में बाल परिवहन समिति का गठन होगा, जो सरकार द्वारा स्कूल बसों के लिए जारी मानकों का पालन करायेगी। सभी स्कूल प्रबंधन को इससे अवगत कराने के लिए नोटिस दिया गया है।

गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन पर दायित्व के अनुसार चालक, वाहन स्वामी व स्कूल प्रबंधन पर अलग-अलग अधिकतम 1-1 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। एक ही गलती बार-बार करने पर चालक का लाइसेंस व वाहन का परमिट रद्द कर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा शिक्षा विभाग से होगी। जुर्माना जमा नहीं करने पर डीटीओ कार्रवाई करेंगे।