मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों को राहत नहीं : ED की विशेष अदालत ने वीरेंद्र राम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज
रांची : बड़ी खबर राजधानी रांची से जहां मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को अदालत से झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने बेल देने से इंकार कर दिया है.
अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 10 अगस्त को पीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर किया था. जमानत की अर्जी टेंडर मैनेज कर अरबों की अकूत संपत्ति अर्जित करने का वीरेंद्र रामपर आरोप है. 22 फरवरी को ईडी ने वीरेन्द्र राम को गिरफ्तार किया था.
वहीं वीरेंद्र राम के सहयोगी नीरज मितल को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 23 जून को ईडी ने नीरज मितल को गिरफ्तार कर जेल भेजा. वीरेंद्र राम की ब्लैक मनी को सफेद करने में सहयोग करने का इन पर आरोप है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी राम प्रकाश भाटिया को भी अदालत से राहत नहीं मिला. पीएमएलए की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 24 जून को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से राम प्रकाश भाटिया जेल में बंद है. निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने में सहयोग करने का इन पर आरोप है.