खनन लीज मामला : चुनाव आयोग ने आज बसंत सोरेन मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली: खनन लीज मामले में चुनाव आयोग में आज बसंत सोरेन मामले में सुनवाई हुई. चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए आगे की तारीख दिया जाएगा.
झारखंड भाजपा की ओर से लीगल टीम के प्रतिनिधि शैलेश मंडियाल ने बताया कि आजpreliminiary objectionपर बहस हुई है. आगे की बहस के लिए अभी तारीख तय होगी.आज दोनों पक्षों ने अपनी बात चुनाव आयोग में रखी है.
बसंत सोरेन की लीगल टीम के प्रतिनिधिS Kमेंहदी रता ने कहा कि अगर डिसक्वालीफिकेशन का केस है तो भी यह प्री इलेक्शन डिसक्वालीफिकेशन केस है तो बाद में इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू करेगी अगर आप ऐसा कहते हैं.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1952 से लेकर अब तक यही डिसीजन है कि चुनाव आयोग और गवर्नर की जूरिडिक्शन सिर्फ वही आती है जहां पर डिसक्वालीफिकेशन एमएलए बनने के बाद हो.
अगर पहले से कोई डिसक्वालीफिकेशन चल रही हो और बाद में भी चल रही हो तो उसके लिए इलेक्शन पिटिशन इज रेमेडी पहले आप जूरिडिक्शन तो डिसाइड करो कि इस तरह इस चीज को सुनने की हैसियत में है कि नहीं (jurisdictionपर उठाए सवाल)
नई तारीख अभी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है. चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए अब आगे की डेट दिया जाएगा.