Big Breaking : कानून मंत्री से पूर्व मंत्री बने कार्तिक मास्टर की बढ़ी मश्किलें, पटना हाईकोर्ट के जज ने अग्रिम जमानत याचिक सुनने से किया इंकार

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Karthik Master's troubles increased from law minister to former minister, Patna High Court judge refused to hear anticipatory bail plea Karthik Master's troubles increased from law minister to former minister, Patna High Court judge refused to hear anticipatory bail plea

एंकर- बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री और विधान पार्षद (MLC ) कार्तिक मास्टर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. पटना हाईकोर्ट के जज अंजनी कुमार शरण ने अग्रिम जमानत की याचिका सुनने से इंकार कर दिया. यहां तक कि उन्होंने इस मामलें को अपने लिस्ट से हटाने का भी निर्देश दे दिया है. उन्होंने इस मामलें की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के आदेश के लिए उनके समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया है.

जस्टिस अंजनी कुमार शरण द्वारा जमानत याचिक पर सुनवाई करने के इंकार करने के बाद अब चीफ जस्टिस के समक्ष इस मामलें को रखा जाएगा. लेकिन अब हाईकोर्ट में दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई. जिस कारण कार्ट की कार्यवाही नहीं चलेगी. पटना हाइकोर्ट में दुर्गा पूजा और गाँधी जयंती का अवकाश 1अक्टूबर,2022 से 9 अक्टूबर, 2022 तक है. ऐसे में अब 9 अक्टूबर तक कार्तिक मास्टर को अग्रमि जमानत के लिए इंतजार करना होगा.


दरअसल कार्तिक कुमार पर कई थानों में मामले दर्ज हैं. मोकामा, मोकामा रेल थाना, बिहटा में भी FIR दर्ज हैं. बता दें कि कारोबारी के अपहरण मामले में विपक्ष ने निशाना साधा था. कारोबारी राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी, कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था. किडनैपिंग मामले में कार्तिक कुमार भी आरोपी पाए गए थे. बिहटा थाने में कार्तिक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज है. इसी मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया है, मंत्री ने सभी आरोपों को खारिज किया था.


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