JPSC अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी : हाईकोर्ट ने ऑफलाइन फॉर्म भरने की दी अनुमति,उम्र सीमा में छूट की मांग पर मिली राहत

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रांची: जेपीएससी सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) की उम्र सीमा में छूट की मांग पर अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है.

इस मामले में लगभग 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर उम्र सीमा को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से दलील में तर्क दिया गया है कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है. राज्य में परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही उम्र सीमा से ऊपर हो गए हैं.

JPSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है. जबकि अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं ली जाती हैं.