झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : सारंडा के 31468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की मिली अनुमति

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रांची: सुप्रीम कोर्ट से सारंडा को सेंक्चुअरी घोषित करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने31468.25हेक्टेयर को सेंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे दी है. वहींSAILऔर वैध माइनिंग लीज को सेंक्चुअरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने एक सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है.

सारंडा को वन अभयारण्य घोषित करने के मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे. राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था. इस शपथ पत्र में बताया गया कि झारखंड का सारंडा वन अपनी जैव-विविधता और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है, उसको पूरी तरह से वन अभ्यारण्य घोषित करने को लेकर सरकार चिंतित है. यह निर्णय झारखंड के लिए नुकसानदेह हो सकता है. सरकार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वन अभ्यारण्य घोषित किये बिना भी इसका संरक्षण किया जा सकता है. शपथ पत्र में इन सभी बिन्दुओं का जिक्र किया गया है जिसको कोर्ट संज्ञान में लेते हुए 31468.25 हेक्टेयर को सेंक्चुअरी घोषित करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करने का आदेश भी दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसबीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है.

रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट--