BIG BREAKING : 11 से 13वीं JPSC परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर हाइकोर्ट की रोक,अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
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Updated :20 Aug, 2026, 04:17 PM(IST)
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC और अन्य विवादित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक उन चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लगाई गई है, जिनकी नौकरी सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश से खतरे में पड़ गई थी। 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा, जेएसएससी-सीजीएल और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के सफल व नियुक्त अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।
- अभ्यर्थियों का तर्क था कि बिना किसी व्यक्तिगत नोटिस या स्पष्ट जांच के अचानक सामूहिक रूप से पूरी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करना असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के रद करने वाले आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाकर स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया है। छात्रों के लंबे आंदोलन और सीआईडी/एसआईटी जांच रिपोर्ट में अनियमित्ताओं के मिलने के बाद, हेमंत सोरेन सरकार ने 2014 के बाद से आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित और प्रभावित 11वीं-13वीं जेपीएससी व जेएसएससी-सीजीएल सहित कई परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी .एक तरफ जहां छात्र संगठन परीक्षा रद्द किए जाने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ चयनित एवं सेवारत अधिकारी/अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने हाईकोर्ट पहुंच गए।





