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JHARKHAND NEWS : IAS विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, भ्रष्टाचार मामले में जमानत मंजूर

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झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग वनभूमि घोटाले से जुड़े मामले में सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।पूरा मामला विनय कुमार चौबे के हजारीबाग डीसी यानी उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।इस मामले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया था। गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते एसीबी ने नवंबर 2025 में विनय चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इससे पहले, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन 28.28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद विनय चौबे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ विनय चौबे ही नहीं, बल्कि अन्य अभियुक्तों—विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी जमानत प्रदान की है।आपको बता दें कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में तत्कालीन डीसी विनय चौबे समेत कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन आरोपियों में विनय सिंह और स्निग्धा सिंह के अलावा हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को बड़ी कानूनी राहत मिली है।