60 अधिकारियों को राहत : छठी JPSC को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त

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Jharkhand ke 60 officers ko supreme court se rahat Jharkhand ke 60 officers ko supreme court se rahat

Delhi-झारखंड के छठी जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट के बाद प्रभावित हुए 60 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.इन अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी दो साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने प्रोवेशन की अवधि भी पूरी कर ली है। जो भी नियम बनाए गए थे वह सरकार और जेपीएससी के थे.इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं हैं.

सुप्रीम के इस आदेश से उन 60 अधिकारियों को रहात मिली है..जो संशोधित लिस्ट में नहीं आ पाए थे..वहीं उन 60 नए अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है जो नए मेरिट लिस्ट में आ गए थे और अधिकारी बनने का इंतजार कर रहे थे.

बताते चलें कि छठी बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नें पुरानी लिस्ट का रद्द करते हुए नए सिरे से लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था.इस बीच पुराने लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थी ज्वाईन कर चुके थे और अपना प्रोवेशन पीरियड भी पूरा कर लिया था.


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