संविधान में तो नहीं है लेकिन ... : डिप्टी CM के पद को लेकर 'सुप्रीम' फैसला, जानें कोर्ट ने क्या कुछ कहा

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 It is not in the constitution but... 'Supreme' decision regarding the post of Deputy CM, know what the court said  It is not in the constitution but... 'Supreme' decision regarding the post of Deputy CM, know what the court said

DESK : डिप्टी CM के पद को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बताया कि डिप्टी CM का पद संविधान में तो नहीं है, लेकिन इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है। इस तरह कोर्ट ने उस जनहित याचिका को ही खारिज कर दिया।


गौरतलब है कि डिप्टी सीएम के पद को खत्म करने की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही डिप्टी सीएम के पद का जिक्र संविधान में नहीं मिलता है। लेकिन इस पद पर सत्ताधारी दल या फिर गठबंधन की किसी पार्टी के नेता को नियुक्त करना अवैध भी नहीं है। इससे संविधान के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं होती।


चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एक डिप्टी सीएम विधायक और मंत्री होता है। उसे डिप्टी सीएम इसलिए कहा जाता है ताकि सत्ताधारी पार्टी या फिर गठबंधन के किसी दल के नेता को सम्मान दिया जा सके। इस पद का भले ही संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इससे संविधान की अवहेलना भी नहीं होती।

बेंच ने कहा, ‘कई राज्यों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा चल रही है। इससे पार्टियां अपने वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सम्मान दे देती हैं। यह असंवैधानिक नहीं है।’इसके साथ ही बेंच ने कहा कि डिप्टी सीएम भी अन्य मंत्रियों की तरह ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं औऱ उनके मुखिया सीएम ही होते हैं।

अधिवक्ता ने कहा था कि कई राज्यों ने यह गलत परंपरा शुरू की है। संविधान में डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं है। फिर भी नेताओं को यह पद दिया जा रहा है। अधिवक्ता का कहना था कि यह नियुक्तियां गलत हैं। इसके अलावा ऐसी नियुक्ति मंत्रियों के बीच समानता के सिद्धांत के भी खिलाफ हैं। इस तर्क के जवाब में बेंच ने कहा, ‘डिप्टी सीएम एक मंत्री ही होता है। इससे किसी संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि डिप्टी सीएम एक विधायक ही होता है। यदि आप किसी को डिप्टी सीएम कहते हैं तो वह एक मंत्री के लिए होता है।’


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