मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की समीक्षा बैठक : पूर्णिया में बस खरीदने के लिये मिलेगा अनुदान, जानें योजना के लिये कब और कैसे कर सकेंगे अप्लाई
पूर्णिया में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर समिक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी कुंन्दन कुमार कुमार ने की. इस बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों के साथ डीएम ने समीक्षा बैठक की. योजना के क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. समीक्षा के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत योग्य लाभुकों को बस/मिनी बस क्रय पर सरकार की ओर से प्रति बस 5 लाख रुपये के अनुदान देने का प्रावधान है. विभागीय वेबसाइट- http://appsonline.bih.nic.in पर 01 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है. 25 अगस्त तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित है. इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा और मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।
सभी प्रखंडों से 8 लाभुकों का होगा चयन
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि आवेदकों के लिये योग्यता निर्धारित की गई है. आवेदन करने की तिथि के वक्त उम्र 18 वर्ष हो, चालन अनुज्ञप्ति,सरकारी सेवा में या नियोजित नहीं हो. संबंधित प्रखंड का निवासी हो जहां से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं. सुयोग्य श्रेणी के एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत सभी प्रखंडों से 8 योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा. अनुसूचित जाति से 02, जनजाति से 01(संबंधित प्रखंडों में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर), ईबीसी से 02,ओबीसी से 01, सामान्य वर्ग से 01 तथा माइनॉरिटी से 01 योग्य लाभुक का चयन किया जाना निर्धारित है. आवेदकों के लिये आवश्यक दस्तावेज क्रमशः जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र,आधार कार्ड और चालन अनुज्ञप्ति का होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का मकसद
समिक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से बस उपलब्ध कराने की योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों के परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना है. साथ ही जिले के बेरोजगारों युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है. प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 27 अगस्त 2024 को प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर बरीयता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. और 29 अगस्त 2024 को उक्त वारीयता सूची के आधार पर जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा।
5 सितंबर को अंतिम चयन सूची का होगा प्रकाशन
जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को 2 सितंबर 2024 को प्रकाशित करते हुए 3 दिन की समय सीमा में आपत्ती आमंत्रित किया जाएगा। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात 5 सितंबर 2024 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन करने का तिथि का निर्धारण किया गया है। 6 सितंबर से 10 सितंबर 2024 तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिल कराने का निर्देश दिया गया है। 11 सितंबर से लगातार बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करना होगा। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से संबंधित लाभुक के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त निर्धारित तिथि का अनुपालन करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यों का निष्पादन करेंगे. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए सह जिला गोपनीय प्रभारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।