हथियार नहीं जमा करने पर कार्रवाई : गढ़वा में डीसी ने लिया बड़ा एक्शन, 35 हथियार का लाइसेंस रद्द
लोकसभा आम निर्वाचन के तहत गढ़वा जिले में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गढ़वा में स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न करने के लिए निरंतर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के सभी निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को अपने शास्त्रों को थाना या गन हाउस में जमा करने के लिये कहा गया है। ये आदेश उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी गढ़वा शेखर जमुआर के स्तर से जारी किया गया है। हालांकि इस आदेश के बावजूद भी कई लोगों ने अपना शस्त्र नहीं जमा किया है। वैसे लोगों पर आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल 2016 का उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने सभी का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है। अनुशंसा के आलोक में आर्म्स एक्ट की धारा 17 3(b) के तहत उपायुक्त- सह-जिला दंडाधिकारी ने 35 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।