मिली सजा : NAWADA में दामाद की हत्या के दोषी ससुर को आजीवन कारावास की सजा
नवादा-दामाद की हत्या किये जाने के आरेप में ससुर को आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 अमित कुमार पांडेय ने सुनाई है.दोषी पाए जाने के बाद नगर थाना क्षेत्र के भदौनी निवासी इकराम अंसारी को यह सजा सुनाई गई है.
इस मामले पर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी इम्तेयाज मोहम्मद फारूकी तथा जैलेन्द्र कुमार ने बताया कि मामला नगर थाना कांड संख्या-1052/20 से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार इकराम अंसारी की पुत्री नसरीन प्रवीण की शादी नगर के न्यु आजाद मुहल्ला निवासी मो नसीम अंसारी के साथ हुई थी. मो नसीम अंसारी अपनी पत्नि के साथ 18 नवम्बर 2020 को ससुराल आया हुआ था. रात्रि में मो नसीम अंसारी अपने ससुर के साथ सोया हुआ था, तभी ससुर इकराम अंसारी ने सुप्ता अवस्था में अपने दामाद पर प्रहार कर जख्मी कर दिया. इलाज के क्रम में मो नसीम की मौत हो गई.
घटना के बाबत मृतक की पत्नी नसरीन प्रवीण के ब्यान पर प्राथमिकी दर्ज की गई. दर्ज प्राथमिकी में नसरीन ने यह भी उल्लेख किया कि उनके पिता बेरोजगार थे तथा माता एवं पिता के बीच अक्सर विवाद होता था. दामाद नसीम अंसारी अपने ससुर को विवाद को लेकर समझाते थे, जिससे खफा होकर ससुर ने घटना को अंजाम दिया. अदालत में गवाहों द्वारा दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी इकराम अंसारी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं मृतक की पत्नी को मुआवजा देने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुसंशा की है.उल्लेखनीय है कि इकराम अंसारी होने के तिथि से लगातार जेल में बंद है।
नवादा से सन्नी भगत की रिपोर्ट-