JDU नेता की संदिग्ध मौत मामला : नालंदा में SC ST कोर्ट ने थानेदार और दारोगा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा..

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COURT NE SHO AUR DAROGA KO AJIWAN KARAWAS KI SAZA SUNAIE.. COURT NE SHO AUR DAROGA KO AJIWAN KARAWAS KI SAZA SUNAIE..

NALANDA:-हाजत में जेडीयू नेता की मौत मामले में कोर्ट ने तत्कालीन थानेदार और एक दारोगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 85 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

यह मामला नालंदा जिला से जुड़ा हुआ है.मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2019 को पुलिस ने एक लड़की के अपहरण के मामले में नगरनौसा थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव निवासी जेडीयू के तत्कालीन महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश रविदास को गिरफ्तार किया था। 11 जुलाई को थाने की हाजत से गणेश रविदास का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था। मृतक के शरीर पर चोट के गहरे जख्म पाये गये थे। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गणेश रविदास की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल मचाया था। 12 जुलाई को इस मामले को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। जिसके बाद नगरनौसा थाना के थानेदार, जमादार और चौकीदार को गिरफ्तार किया गया था और 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था हलांकि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी.

पर कई तारीखों पर हुई सुनवाई के बाद एडीजे तीन सह एससी-एसटी कोर्ट की स्पेशल जज प्रतिभा ने नगरनौसा थाने के तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार और दारोगा बलिंदर राम को दोषी करार दिया और दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया.