BREAKING NEWS : हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 13 जून को फिर से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पूर्व बुधवार को सुनवाई में ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि अवैध रुप से जमीन पर कब्जा करने में हेमंत सोरेन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे.

आपको बता दें कि गुरुवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई के दौरान गांडेय की नवनिर्वाचित विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी. ईडी की ओर से दलील देते हुए उसके अधिवक्ता एस.वी.राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने 2009-10 में जमीन का अधिग्रहण किया था और इसके कब्जे को सुरक्षित करने के लिए एक चहारदीवारी का निर्माण किया गया था. वहीं बड़गाईं अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के वकील ने जस्टिस मुखोपाध्याय की अदालत में अपने मुवक्किल को नियमित जमानत देने की मांग की. दूसरी तरफ ईडी के वकील एसवी राजू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने का विरोध किया. ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 27 मई को हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका दायर कर कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत मांगी थी. इसके बाद अदालत ने ईडी से इस मामले में 12 जून को जवाब देने को कहा था. इसी मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट -