Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने जब्त गाड़ी पर कार्रवाई को बताया अनुचित, वाहन को 3 दिनों में रिहा का दिया निर्देश

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध कानून के तहत जब्त अली अशरफ सिद्दीकी की गाड़ी पर की गई कार्रवाई को अनुचित बताते हुए वाहन को तीन दिनों के भीतर रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि जब वाहन चोरी होने की आधिकारिक रिपोर्ट मौजूद है। साथ ही मालिक की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं है,तब जब्ती उचित नहीं मानी जा सकती।

याचिकाकर्ता के वकीलों सतीश चंद्र मिश्रा और नुरुल होदा ने कोर्ट को बताया कि गाड़ी6मई,2024को चोरी हो गई थी। काफी समय बाद शराब के साथ बरामद हुई।

इसके बावजूद जिला पंचायती राज पदाधिकारी,सीवान ने दंड जमा कराने और नीलामी प्रक्रिया बढ़ाने का आदेश दिया।इसे अपीलीय अधिकारी ने भी सही ठहराया।

कोर्ट ने इन आदेशों को कानून के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को₹10,000मुकदमा-खर्च देने का भी निर्देश दिया।