BIHAR NEWS : पटना HC में अस्पतालों के कचरे को सही तरीके से निस्तारित नहीं करने के मामले पर हुई सुनवाई
Patna : पटना हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट ( अस्पतालों के कचरे) को सही ढंग से निस्तारित ( नष्ट करने या हटाने) नहीं करने के मामले पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से बायो मेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाईयों का रिपोर्ट तलब किया है. साथ ही राज्य सरकार को भी ये बताने को कहा गया है कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में कचरे के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है.
कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानना चाहा कि अस्पतालों के कचरे को सही ढंग ने नष्ट नहीं करने पर कितने अस्पतालों को नोटिस दी गयी. उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है,इसका पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें.
याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बहुत सारे छोटे बड़े सरकारी और निजी अस्पताल है. अस्पतालों में जो गंदगी और कचरे को सही ढंग से नष्ट नहीं किया या हटाया नहीं जाता है.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि अधिकतर अस्पताल मेडिकल बायो वेस्ट का निस्तारण मनमाने ढंग से करते हैं. इससे न सिर्फ,गन्दगी,बातावरण और वायु प्रदूषित होता है,बल्कि इन अस्पतालों के आस पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है.
इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल,2026 को होगी.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--





